सत्यपाल राजपूत, रायपुर। PG नीट काउंसलिंग में गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों को आदेश जारी किया है, लेकिन आदेश के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है. प्रार्थी डॉक्टर रेशम और डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि हम लोगों ने मामला को कोर्ट में लेकर गए थे. कोर्ट में हमारी जीत हुई

डॉक्टर रेशम ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है, इसके पहले भी काउंसलिंग नियमों को तोड़ मरोड़ करके मलाई कमाने का काम कर रहे हैं. करोड़ों में सीट बेचा जा रहा है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ज़िम्मेदार अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं.

डॉक्टर उज्ज्वल ने बताया कि ईडब्लूएस कोटे में इस बार खेल किया जा रहा है. सीधा-सीधा 10 सीट का अंतर है. ऑल इंडिया और प्रदेश कोटे को मिलाकर टोटल 16 सीटें हैं, जिसमें से ऑल इंडिया कोटे की 10 सीटें दे दी गई हैं. उसके बाद भी राज्य सरकार ने अलग से सीटें एलॉट की है.

इस तरह जहां राज्य कोटे से 7 सीटें दी जानी थीं. वहां ऑल इंडिया एलॉट के बाद भी 17 सीटें दे दी गई हैं. इस विभागीय आदेश को हमने कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट में हमारी जीत हुई है.

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि EWS को आरक्षण रोस्टर में शामिल किया जाए. इसलिए आदेश आने के बाद कोर्ट के आदेश की कॉपी और नियमावली के 50 पन्ने का दस्तावेज DME कार्यालय में आवेदन के साथ जमा किया गया है.

वहीं डॉक्टर यशवंत चन्द्रवंशी ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है. कोर्ट ऑफ़ कंटेंम्पट तो लगाएंगे साथ ही विभागीय मंत्रियों और अधिकारियों का पुतला दहन करेंगे.

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