रायपुर. त्यौहारों के मद्देनजर खाद्य एवं औषधि प्रशासन अब सख्त हो गया है. इस संबंध में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त पी वी नरसिंह राव ने आदेश जारी कर दिया है. जिसमें रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस एवं बारिश के मौसम के मद्देनजर सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिया है. साथ ही निर्देश दिया है कि इन खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ सफाई की व्यवस्था और बासी खाद्य पदार्थ और मिलावट होने पर कार्रवाई करें.
इसके अलावा इस आदेश में कहा गया है कि अगर किसी प्रकार की मिलावट होती है तो नमूना संकलित कर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर को भेजा जाए. और जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए.इस आदेश के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 5 लाख जुर्माना एवं खाद्य पदार्थों के लिए तीन लाख तक का जुर्माना असुरक्षित खाद्य पदार्थ एवं खाद्य विक्रेताओं पर अर्थदंड के साथ-साथ कारावास का भी प्रावधान किया गया है. बता दें कि त्यौहारों के सीजन को ध्यान रखते हुए इस आदेश को रेलवे स्टेशन मास्टर रायपुर,दुर्ग,बिलासपुर,कोरबा,रायगढ़ को भी प्रेषित किया गया है.
गौरतलब है त्यौहारी सीजनों में लगातार विभाग के पास खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत मिलती रहती है,जिसमें विभाग समय-समय पर कार्रवाई करता है. ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आयुक्त के इस आदेश के बाद अधिकारी खाद्य प्रतिष्ठानों में होने वाली मिलावटों पर कितना अंकुश लगा पाते हैं.