भिलाई। भिलाई भट्टी थाना व सुपेला थाना क्षेत्र में सुबह-सुबह बुजुर्ग महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग की घटना को अज्ञात आरोपियो ने अंजाम दिया और फरार हो गए। यह घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

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स्नेचिंग की पहली घटना को आरोपियो ने भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर में भाजपा कार्यालय के समीप अंजाम दिया। जहां सुबह 6 बजे घर के सामने टहल रही बुजुर्ग महिला चेन स्नेचिंग के शिकार हो गई। एक्टिवा वाहन पर सवार दो व्यक्तियों ने घटना को अंजाम दिया वाहन चालक आरोपी हेलमेट पहने हुए थे। वाहन के पीछे बैठा व्यक्ति चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था।

चेन स्नेचिंग की दूसरी घटना भिलाई भट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 1 में सड़क 2 के समीप सुबह 6 बजे फूल तोड़ रही बुजुर्ग महिला को चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंक कर एक महिला ने गले से चेन खींचकर मोटरसाइकिल पर पुरुष के साथ फरार हो गई। वारदात की जानकारी लगते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और पूछताछ कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं।

महमरा एनीकट में 8 फीट ऊपर तक बह रहा पानी, बाढ़ का खतरा

दुर्ग। लगातार जारी झड़ी के बाद शिवनाथ नदी उफान पर है। दुर्ग स्थिर महमरा एनीकट के 8 फीट ऊपर तक पानी पानी का बहाव हो रहा है, जोरदार बारिश के बीच राजनांदगांव जिला स्थित मोंगरा, घुमरिया, सूखानाला एवं खातुटोला जलाशयों से नदी में छोड़ा गया 28 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से शिवनाथ में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिले में अब तक 117 प्रतिशत बारिश हो चुकी है।

जानकारी के मुताबिक, जलाशयों से छोड़े जा रहे पानी की मात्रा कम कर 15803 क्यूसेक कर दिया इसके बावजूद समाचार लिखे जाने तक शिवनाथ जलस्तर बढ़ना जारी था। फिलहाल शिवनाथ मोंगरा जलाशय से 7860, सूखानाला 4200, खातूटोला 2093 एवं घुमरिया से 1650 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है वहीं स्थानीय नालों से निरंतर पानी का आवक बना हुआ है। शिवनाथ उफान पर होने से रपटों से होकर आवागमन बंद हो गया है आलबरस व अछोटी के बीच भी आवागमन अवरुद्ध है।

सरकारी योजना के नाम पर 4.50 लाख की ठगी, महिला के खिलाफ अपराध दर्ज किया

भिलाईनगर। सरकारी योजनाओं में निवेश कर लाखों रुपये का लाभ दिलाने का झांसा देकर नकदी और सोने-चांदी के आभूषण हड़पने के मामले में न्यायालय के आदेश पर सुपेला पुलिस एक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। आरोपी महिला पर कुल 4.50 लाख तथा सोने-चांदी के जेवर लेकर ठगी करने का आरोप है।

सुपेला थाना प्रभारी एसएन सिंह ने बताया कि फरीद नगर कोहका निवासी रूबी खातून (33 वर्ष) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया था कि उसकी परिचित सबीना खान (45 वर्ष) निवासी संजय नगर तालाब के पास सुपेला ने विभिन्न सरकारी योजनाओं में निवेश कराने और भविष्य में अधिक लाभ दिलाने का झांसा देकर उससे चरणबद्ध तरीके से नकद राशि और सोने-चांदी के आभूषण प्राप्त किए।

परिवाद में बताया गया कि दोनों की पहचान विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत संचालित एक स्किल ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। इसके बाद आरोपी ने अलग- अलग योजनाओं का हवाला देकर पहले 3,000, फिर 15.000 तथा बाद में कई किश्तों में 50.000 70.000. 30,000,20,000 सहित कुल 4.50 लाख नकद और सोने की चेन, चांदी की पायल व अन्य आभूषण अपने पास ले लिए। आरोपी ने दावा किया था कि योजनाओं के परिपक्त होने पर रकम कई गुना होकर वापस मिलेगी।

जब पीड़िता ने अपनी राशि और जेवर वापस मांगे तो आरोपी ने टालमटोल शुरू कर दी। बाद में दोनों पक्षों के बीच 9 जुलाई 2025 को नोटरी के समक्ष एक इकरारनामा भी निष्पादित हुआ। इसमें आरोपी ने राशि और आभूषण लेने की बात स्वीकार करते हुए तय अवधि में लौटाने का वचन दिया था। इसके बावजूद सामान और रकम वापस नहीं की गई। पीड़िता ने पहले सुपेला थाना और फिर पुलिस अधीक्षक दुर्ग से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण ली।

सुपेला पुलिस ने धारा 174 बीएनएसएस के तहत सूचना देकर मामला न्यायालय में प्रस्तुत करने की सलाह दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार महोबिया ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध इकरारनामा, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाया। न्यायालय के आदेश के पालन में सुपेला थाना पुलिस ने आरोपी सबीना खान के विरुद्ध धारा 316 (2) एवं 318 (4) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

शेयर ट्रेडिंग में दुर्गापुर सेल से सेवानिवृत्त जीएम से 49 लाख की ठगी

भिलाईनगर। सेवानिवृत्त सेल जीएम को शेयर ट्रेडिंग में दोगुना लाभ का झांसा देकर साइबर ठग ने 49 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत पर रेंज साइबर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रेंज साइबर थाना पुलिस ने बताया कि नेहरु निवासी दुर्गापुर सेल से सेवानिवृत्त जीएम ने शिकायत दर्ज कराई। उनके फेसबुक आईडी में शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने एक विज्ञपन आया। उस विज्ञापन को क्लीकर कर डिटेल देखा। चैट के दौरान एक व्यक्ति ने वाट्सएप पर चर्चा की। चेटिंग कर जीएम को शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने पर दोगुना लाभ का झांसा दिया। जीएम भी उसके झांसे में आ गए। ठग ने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कराया। फिर निवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी।

पुलिस ने बताया कि जीएम ने पहले 1.5 लाख रुपए निवेश किया। इसके बाद लगातार ठग द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने लगे। डेढ़ महीने में किस्तों में 49 लाख रुपए का निवेश कर डाले। इसके बाद ठग ने पूरा एप्लीकेशन को डिलिट कर गायब हो गया। तब जीएम को समझा आया कि वे साइबर ठगी के शिकार हो गए। मामले में शिकायत सुपेला थाना में की। मामला 49 लाख रुपए होने से रेंज साइबर थाना को ट्रांसफर कर दिया गया। रेज थाना में मामले में अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

गिरवी रखे जेवर नहीं लौटाने वाला सोनार गिरफ्तार

भिलाईनगर। खुर्सीपार थाना पुलिस ने गिरवी रखे गए जेवर वापस नहीं करने और लोगों से कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में एक सोनार को गिरफ्तार किया है। आरोपी जरूरतमंद लोगों को आभूषण गिरवी रखकर ब्याज पर रुपए देता था। आरोप है कि मूलधन और ब्याज की पूरी राशि चुकाने के बाद भी वह गिरवी रखे गए जेवर वापस नहीं करता था। मामले में पुलिस ने आरोपी अमित सोनी के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

खुर्सीपार थाना पुलिस ने बताया कि गुरुवार को चार पीड़ित खुर्सीपार थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सुभाष चौक, खुर्सीपार निवासी अमित सोनी लोगों को जरूरत के समय ब्याज पर रकम उधार देता था। इसके बदले वह सोने- चांदी के जेवर गिरवी रखवाता था। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने तय समय पर मूलधन के साथ ब्याज की पूरी राशि भी चुका दी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने उनके जेवर वापस नहीं किए।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य मिले। इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अमानत में खयानत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इसके बाद पलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

दो थानेदार और दो प्रधान आरक्षकों पर कार्रवाई

भिलाईनगर। शासकीय अभिलेख ( रोजनामचा) के संधारण में गंभीर लापरवाही बरतने पर दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने चार पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक छावनी द्वारा प्रस्तुत सजा प्रतिवेदन के आधार पर की है।

आदेश के अनुसार थाना पुरानी भिलाई से 1 जून से 10 जुलाई तक कुल 40 दिनों का रोजनामचा नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय छावनी को निर्धारित समय पर नहीं भेजा गया। जांच में पाया कि रोजनामचा लेखक प्रधान आरक्षक आशीष मिश्रा और प्रधान आरक्षक सुभाष जाटव ने रोजनामचा अपूर्ण रखा तथा समय पर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित नहीं किया। स्पष्टीकरण और स्मरण पत्र जारी किए जाने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं हुआ।

जांच में यह भी सामने आया कि तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज ( वर्तमान पदस्थापना जिला कांकेर) तथा वर्तमान थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव ने अपने पर्यवेक्षणीय दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया। दोनों अधिकारियों ने रोजनामचा समय-सीमा में भेजना सुनिश्चित नहीं कराया और कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

एसएसपी विजय अग्रवाल ने आदेश में कहा कि शासकीय अभिलेखों के संधारण में इस प्रकार की लापरवाही, पयर्वेक्षणीय शिथिलता और पदीय कर्तव्यों के प्रति अकर्मण्यता गंभीर अनुशासनहीनता है।

जिला अस्पताल में बनेंगे 7 आधुनिक पेइंग रूम

दुर्ग। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय दुर्ग परिसर में सर्जिकल विंग प्रथम तल (फेस-2) के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। इस परियोजना पर 4 करोड़ 85 लाख 43 हजार रुपये की लागत आएगी।

भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि नए भवन में 7 पेइंग रूम बनाए जाएंगे, जहां मरीजों और उनके परिजनों को निजी अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा दो वेटिंग हॉल, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग, टीवी सहित आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से जिला अस्पताल में पेइंग वार्ड नहीं होने के कारण मरीजों को परेशानी होती थी। अब डिलीवरी के बाद यदि कोई परिवार जच्चा-बच्चा को डॉक्टरों की निगरानी में सुरक्षित वातावरण में रखना चाहता है, तो उसे अलग पेइंग रूम की सुविधा उपलब्ध होगी।

जैक रॉड एवं हॉकी स्टिक से मारपीट करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार

भिलाईनगर। सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन हटाने को लेकर हुए विवाद में चार आरोपियों ने जैक रॉड, हॉकी स्टिक एवं मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए पुरानी भिलाई पुलिस ने सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चन्द्रा ने बताया कि 29 जुलाई को प्रार्थिया पूजा साहू (21 वर्ष) निवासी दक्षिण डबरापारा भिलाई – 03 अपने परिवार के साथ हाउसिंग बोर्ड 32 एकड़ से वापस घर लौट रही थी। डबरापारा पुल के नीचे सड़क किनारे एक पिकअप वाहन खड़ा होने के कारण उनकी कार आगे नहीं बढ़ पा रही थी । वाहन हटाने के लिए पिकअप मालिक को बुलाया गया, जिस पर वाहन चालक सोहन वर्मा मौके पर पहुंचा और विवाद करने लगा।

इसी दौरान प्रार्थिया के पति निलेश साहू भी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद सोहन वर्मा के साथ मोहन वर्मा, रामगोपाल वर्मा एवं उनका साथी राजा राजपूत भी वहां पहुंच गए। सभी आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा पिकअप वाहन में रखे लोहे के जैक रॉड एवं हॉकी स्टिक से निलेश साहू एवं तेजराम साहू के सिर एवं पैरों पर हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई।

बीच-बचाव करने आई शैलजा साहू के साथ भी मारपीट की। रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के दौरान आरोपियों की संलिप्तता प्रमाणित होने पर गुरुवार को चारो आरोपी सोहन वर्मा (31 वर्ष) निवासी डबरापारा, दक्षिण भिलाई- 03, मोहन वर्मा ( 43 वर्ष) निवासी डबरापारा, दक्षिण भिलाई – 03, रामगोपाल वर्मा ( 72 वर्ष) निवासी डबरापारा, दक्षिण भिलाई -03 और राजा राजपूत ( 22 वर्ष) निवासी ग्राम सोडही मराठी, थाना पथरिया, जिला मुंगेली, हाल निवास डबरापारा, दक्षिण भिलाई को गिरफ्तार कर लिया है।

डोंगरगढ़-कटघोरा रेल लाइन को मिली मंजूरी, क्षेत्र का होगा विकास

राजनांदगांव। बहुप्रतीक्षित कटघोरा- डोंगरगढ़ रेल लाइन परियोजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बाद मिली इस स्वीकृति से पूरे संसदीय क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

कटघोरा से डोंगरगढ़ तक प्रस्तावित यह नई ब्रॉडगेज विद्युतीकृत रेल लाइन लगभग 294.53 किलोमीटर लंबी होगी। परियोजना से कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव जिले को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस रेल परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5950 करोड़ रुपये बताई गई है। रेल लाइन के शुरू होने से पिछड़े और रेल सुविधा से वंचित क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही व्यापार, उद्योग, खनिज परिवहन और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस योजना की स्वीकृति मिलने परसांसद संतोष पांडे ने इस स्वीकृति को क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही इस परियोजना के पूरा होने से आवागमन आसान होगा और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। रेल लाइन के निर्माण से डोंगरगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को देश के बड़े रेल नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

संसदीय क्षेत्र के क्षेत्रवासियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए सांसद संतोष पांडे और रेल मंत्रालय के प्रति आभार जताया है। सांसद संतोष पांडे ने बताया कि रेल लाइन लोकसभा क्षेत्र के खैरागढ़ छुईखदान कवर्धा पंडरिया क्षेत्र को कवर करेगा जिससे बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी एवं मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर रेल ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।

12.31 लाख की ठगी: महिंद्रा शोरूम के कर्मचारी पर एफआईआर

डोंगरगढ़। स्कार्पियों वाहन दिलाने का झांसा देकर एक युवती से 12.31 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर डोंगरगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 ( 4 ) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार ग्राम भुरवाटोला अटल आवास निवासी 25 वर्षीय मेघा श्यामकुंवर ने शिकायत में बताया कि वह इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में बीपीए (थियेटर) अंतिम वर्ष की छात्रा है। माता-पिता के निधन के बाद आजीविका के लिए वह स्कार्पियो वाहन खरीदना चाहती थी।

शिकायत के मुताबिक 13 नवंबर 2025 को राजनांदगांव स्थित शिवनाथ ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड (महिंद्रा एंड महिंद्रा ) में उसकी मुलाकात डोंगरगढ़ निवासी वरुण सलामे से हुई, जिसने खुद को कंपनी का कर्मचारी बताते हुए दो महीने में स्कार्पियो Z8T उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। इसके बाद उसने वाहन बुकिंग, लोन प्रक्रिया, गारंटर और अन्य औपचारिकताओं का हवाला देकर अलग-अलग बैंक खातों, क्यूआर कोड और मोबाइल नंबरों पर किस्तों में रकम जमा करवाई।

पीड़िता का आरोप है कि उसने दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच अग्रिम राशि, बुकिंग, गारंटर और वाहन के पसंदीदा नंबर के नाम पर कुल 12 लाख 31 हजार 56 रुपए जमा किए। भुगतान के एवज में आरोपी की ओर से उसे शोरूम के नाम की रसीदें भी भेजी गईं, लेकिन न तो वाहन मिला और न ही रकम वापस की गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कई बार संपर्क करने पर आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा।

जब पीड़िता उसके घर पहुंची तो आरोपी ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार करते हुए न गाड़ी देने और न ही पैसे लौटाने की बात कही। मामले की जांच के बाद डोंगरगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी वरुण सलामे के खिलाफ धारा 318 ( 4 ) बीएनएस के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी हैं। पुलिस अब लेन-देन से जुड़े बैंक खातों, क्यूआर कोड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है।

जिला अधिवक्ता संघ के नारायण कन्नौजे बने अध्यक्ष

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला मुख्यालय में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की मतगणना गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराई गई। दिनभर चली मतगणना के बाद देर शाम तक चुनाव परिणामों की घोषणा की गई। अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण कन्नौजे ने जीत दर्ज कर अधिवक्ता संघ की कमान संभाली। सचिव संतोष रजक और कोषाध्यक्ष सुषमा चौहान विजयी हुई है। सह सचिव के पद पर महेंद्र सिंह ठाकुर निर्वाचित हुए हैं।

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव की मतगणना को लेकर अधिवक्ताओं में सुबह से ही उत्साह बना रहा। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गुरुवार को पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कराई गई। सुबह से ही मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की अच्छी खासी मौजूदगी रही परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह छा गया।

अधिवक्ताओं ने नारायण कन्नौजे को बधाई देते हुए फूल-मालाओं से स्वागत किया और जमकर जश्न मनाया। इस दौरान वरिष्ट अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में अध्यक्ष, सचिव सहित 14 पदों के लिए मतदान कराया गया था। कुल 655 मतदाताओं में से 579 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला था। आज पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कराई गई। शुरुआती दौर से ही वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण कन्नौज ने ऐतिहासिक बढ़त बना ली और शाम होते ही वे जीत दर्ज करने में सफल हुए। इसी प्रकार से सचिव के पद पर संतोष रजक से सचिव के पद पर महेंद्र सिंह ठाकुर और कोषाध्यक्ष के पद पर सुषमा चौहान विजयी हुई है।

उड़नदस्ता टीम ने पकड़ी ओवररेट बिक रही शराब, आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी

राजनांदगांव। संभागीय उड़नदस्ता टीम ने मंडी बाईपास लखोली रोड स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में कार्यरत एक कर्मचारी को ओवररेट शराब बेचते रंगे हाथों पकड़ा। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 1

जिला आबकारी अधिकारी राजेश शर्मा को जारी नोटिस में कहा गया कि 3 जुलाई को मंडी बाईपास लखोली रोड में स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान में कार्यरत मल्टीवर्कर शुभम कुमार भोइर पिता रविकुमार भोइर द्वारा 20 पौवा जम्मू स्पेशल व्हिसकी को शासन द्वारा निर्धारित दर 120 रूपए प्रति नग की दर से 2400 रूपए के स्थान पर 2500 गया। अर्थात रूपए में बिक्री करते पाया मल्टीवर्कर शुभम कुमार द्वारा ग्राहक से 100 अधिक दर पर विक्रय करना पाया गया।

उक्त अनियिमतता पाए जाने पर मल्टीवर्कर शुभम कुमार भोईर के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की संशोधित धारा 39 (ग) के तहत संभागीय उड़नदस्ता टीम दुर्ग संभाग दुर्ग के द्वारा 2 जुलाई को अधिक दर पर मदिरा बिक्री का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

2 जुलाई को कम्पोजिट मदिरा दुकान रेवाडीह 1 राजनांदगांव में आकस्मिक निरीक्षण छदमक्रेता के माध्यम से मंदिरा विक्रय दर का सत्यापन कराए जाने पर मदिरा दुकान में कार्यरत सेल्समेन हरीश साहू पिता योगेन्द्र साहू द्वारा 20 पाव सुप्रीमो डिलक्स व्हिसकी को शासन द्वारा निर्धारित दर 120 रूपए प्रति नग की दर से 2400 रूपए के स्थान पर 2500 रूपए में अर्थात 100 रूपए अधिक दर पर विक्रय करना पाया गया।

उक्त अनियमितता पाए जाने पर सेल्समेन हरीश साहू पिता योगेन्द्र साहू के विरूद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की संशोधित धारा 39 (ग) के तहत संभागीय उड़नदस्ता दुर्ग संभाग द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि उक्त दोनों प्रकरण आपके प्रभार के जिले के अंतगर्गत शामिल है जो आपका शिथिल नियंत्रण, कतर्तव्य के प्रति लापरवाही तथा उदासीनता का द्योतक है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1 के खंड 1, 2, 3 का उल्लंघन है एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 के अंतगर्गत दंडनीय है। जिला आबकारी अधिकारी को इस संबंध में 7 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।

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