प्रतीक चौहान. रायपुर. दुर्ग के कृष्णा पब्लिक स्कूल के संचालक समेत परिवार के अन्य सदस्यों पर कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.
आरती ठाकुर (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) की कोर्ट ने कृष्णा पब्लिक स्कूल के संचालक, उसके पुत्र, श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर समेत अन्य के विरूद्ध धारा 498 ए, 294, 506 बी, 323, 384, 377, 120 बी एवं 34 के अंतर्गत अपराध दर्ज करने का आदेश दिया है.
शिकायतकर्ता ने विवाह के बाद से उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. आरोप ये भी है कि उसके साथ लगातार मारपीट प्रताड़ना की गई, शराब के नशे में चूर होकर उसके साथ ज्यादती की गई. उसकी जबान खींच कर बाहर निकाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसकी जुबान में गहरे जख्म के निशान आएं. शिकायतकर्ता ने कोर्ट में उसकी सहमति के बिना उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक सेक्स करने का भी आरोप लगाया है.
इस मामले में अभिषेक त्रिपाठी का कहना है मेरी पत्नी अपर्णा संपत्ति हासिल करने के उद्देश्य से हमारे परिवार पर दबाव बनाना चाहती है. इसी के लिए वो ग़लत सूचना फैला रही है कि हमारे विरुद्ध एफ़आईआर पंजीबद्ध हुआ है. राकेश मिश्रा जो कि एक फरार मुजरिम है के साथ मिलकर वह हमारे परिवार को बदनाम करना चाहती है। सच्चाई यह है कि अपर्णा ने माननीय न्यायलय के समक्ष एक प्राइवेट परिवाद प्रस्तुत किया है जिसके उपरांत माननीय न्यायलय ने हमारा पक्ष जानने के लिए केवल नोटिस जारी की है. एफ़आईआर जैसी कोई बात ही नहीं है. यह पूर्णतः ग़लत है.
पीड़िता के बताएं अनुसार शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद कोर्ट में पूरे साक्ष्य पेश किए गए. कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.
ठाकुर आनंद मोहन सिंह,पीड़िता के अधिवक्ता