महाराष्ट्र की कल्याण सत्र न्यायालय ने 17 साल पुराने मानहानि मामले में राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. दिवंगत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता वसंत डावखरे की ओर से 2009 में दायर मानहानि मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है. न्यायालय ने सबूतों के अभाव और गवाहों के बयानों में विसंगतियों को देखते हुए सभी को दोषमुक्त किया है.
मानहानि से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से 20 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए. यह मामला 2009 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित सीडी (वीडियो) दिखाए जाने से जुड़ा था.
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं को मानहानि से जुड़े 17 साल पुराने एक केस से राहत मिल गई है. 2009 के कल्याण में हुए लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना से जुड़े नेताओं ने एक जनसभा के दौरान वसंत डावखरे को लेकर कुछ आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो क्लिप दिखाए थे.
दिवंगत एनसीपी नेता वसंत डावखरे की ओर से साल 2009 के कल्याण में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कथित वीडियो और सीडी दिखाए जाने को लेकर यह केस दर्ज कराया गया था. शिवसेना प्रत्याशी को चुनाव में जीत हासिल हुई थी.
जिस सभा में यह क्लिप चलाई गई वहां बैठक के आयोजक कल्याण से शिवसेना के तत्कालीन पार्षद शिंदे और देवलेकर थे. लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभा में कथित वीडियो दिखाए जाने से नाराज दिवंगत डावखरे ने यह केस दर्ज कर दिया.
उद्धव ठाकरे के अलावा एकनाथ शिंदे, आनंद परांजपे और रमाकांत देवलेकर के खिलाफ केस शुरू हो गया और कई सालों तक यह मामला चला. करीब 17 साल तक चले इस मामले में 20 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए. इनमें राजनीतिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभा स्थल पर तैनात पुलिसकर्मी, आयोजक और जांच अधिकारी शामिल थे.
कल्याण न्यायालय ने आज बुधवार को करीब 17 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों की समीक्षा के बाद पाया की दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
वसंत डावखरे एनसीपी के कद्दावर नेता थे और महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति रह चुके थे. जनवरी 2018 में मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में उनका 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वह किडनी की बीमारी से पीड़ित थे.
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