गैर कानूनी तरीके से SSC की परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करने वाली अंकिता को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है.. पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चन्द्र अधिकारी की बेटी की सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में बतौर शिक्षक भर्ती को 20 मई को रद्द कर दिया और उनसे नौकरी से मिले वेतन लौटाने को कहा है.

नवंबर 2017 में अंकिता का नाम SSC परीक्षा की दूसरी मेरिट लिस्ट में आया था. अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करके अवैध तरीके से अंकिता का नाम दूसरी लिस्ट में पहले स्थान पर लाया गया. अंकिता ने एसएससी उम्मीदवार से 16 अंक कम प्राप्त किए जो मेरिट सूची में 20 वें नंबर पर थी. उनका स्कोर 77 था, जहां 20 नंबर की प्रत्याशी बबीता का नंबर 77 था. अंकिता का नाम मेरिट लिस्ट में डालकर बबीता ने नौकरी का मौका गंवा दिया. बबीता ने कोर्ट में याचिका लगा दी थी. जिस पर फैसला आ गया है.

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इस मामलें पर 20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री परेश चन्द्र अधिकारी की बेटी को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि मंत्री की बेटी अंकिता अधिकारी को वेतन की धनराशि भी लौटाए. कोर्ट ने अंकिता को नौकरी से निकालने का आदेश देते हुए कहा कि वह शिक्षिका के तौर पर अपनी पहचान भी नहीं बता सकती. अदालत ने फैसला सुनाया कि वह अब स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकती.