सत्यपाल रातपूत, रायपुर. पुरानी पेंशन योजना बहाली, संविदा कर्मचारियों का नियमितिकरण करने, विद्युत कंपनी के नियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने समेत 17 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने क्षेत्रीय कार्यालय गुढियारी में विरोध प्रदर्शन किया.

छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष टीआर साहू ने कहा कि संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए. प्रबंधन के ध्यान में 17 सूत्रीय कर्मचारी मांगों को दो चरणों में पूरा करने के लिए बिजली कंपनी प्रबंधन को आज ज्ञापन सौंप रहे हैं. यदि हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो आगे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे.

ये हैं प्रमुख मांगे

  1. राज्य सरकार के निर्णय एवं आदेश के अनुसार बिजली कंपनियों में 01.04.2004 के बाद नियुक्त अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए.
  2. विद्युत कंपनी में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जाए.
  3. विद्युत कंपनी के नियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए.
  4. संविदा, आउटसोर्स कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए.
  5. पदों का उन्नयन तकनीकीध्आधिकारिक कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु किया जाए.
  6. जनरेशन कंपनी जैसी डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन कंपनी में आईटीआई. योग्य लाइन अटेंडेंट कर्मचारियों को टेस्ट सहायक श्रेणी-द्वितीयध्तकनीशियन वितरण के पद के लिए कनिष्ठ अभियंता का पद और डिप्लोमा आधार पर टेस्ट सहायक श्रेणी-द्वितीय के पद पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रदान किया जाना चाहिए.
  7. बिजली कंपनियों को एकीकृत किया जाना चाहिए. विद्युत कंपनी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय भर्ती हो.
  8. शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हक सेवा में एक संस्था, एक योग्यता, एक शर्त एवं एक समान अवसर के सिद्धांत का पालन किया जाए.
  9. अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति में विसंगति को काल्पनिक वरीयता देकर दूर किया जाना चाहिए.
  10. पावर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के जीएसएलआईएस राशि शिक्षा की अनुमति के लिए बिजली कंपनी में लागू 65 साल पुराने सर्कुलर में संशोधन कर विभागीय कर्मचारियों को उच्च शिक्षा में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की अनुमति दी जाए, जिसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को अलग रखा जाए.
  11. संविदा कर्मचारियों को उत्पादन, वितरण, ट्रांसमिशन कंपनी में कार्य अवधि के दौरान आकस्मिक मृत्यु के मामले में और ’रोजगार की अन्य अवधि के दौरान आकस्मिक मृत्यु के मामले में समान जोखिम राशि दी जानी चाहिए.
  12. बिजली कंपनियों से 01.01.2020 से 30.06.2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण की राशि की गणना करें और तदनुसार भुगतान करें.
  13. बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहन भत्ते में उचित वृद्धि की जाए.
  14. अनुबंध की अवधि को सेवा की अवधि में गिना जाना चाहिए.
  15. बिजली कंपनी में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए स्पष्ट उच्च वेतनमान और पदोन्नति नीति लागू की जानी चाहिए.
  16. अनुबंध की अवधि को सेवा की अवधि में गिना जाना चाहिए.
  17. बिजली कंपनी में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए स्पष्ट उच्च वेतनमान और पदोन्नति नीति लागू की जानी चाहिए.

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