रायपुर- कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में जुटी सरकार ने अब संभावित खतरों के मद्देनजर अति आवश्यक सेवाओं से जुड़ी सेवाओं में एस्मा लगा दिया है. राज्य सरकार ने 10 अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की उपबल्धता सुनिश्चित करने के लिहाज से यह सख्त आदेश जारी किया है. राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से यह आदेश लागू करने के निर्देश जारी किए हैं.

राज्य शासन के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की (क्रं.10 सन 1979) की धारा 4 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है. शासन की ओर से जारी यह आदेश समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डाक्टर नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन, दवाईयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एबुंलेस सेवाएं, पानी एवं बिजली का आपूर्ति, सुरक्षा संबंध सेवाएं, खाद्य, पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बीएमडब्ल्यू प्रबंधन सेवाओं पर लागू होगा.सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों में यह आदेश प्रभावशील होगा.

एक नजर में जानिए कौन आएगा एस्मा के दायरे में-

  • समस्या स्वास्थ्य सुविधाएं
  • डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी
  • स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता
  • मेडिकल उपकरणों की बिक्री
  • संधारण एवं परिवहन
  • दवाईय़ां,ड्रग्स की बिक्री
  • परिवहन एवं विनिर्माण
  • एंबुलेंस सेवाएं
  • पानी एवं बिजली आपूर्ति
  • सुरक्षा संबंधी सेवाएं
  • खाद्य, पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन
  • बीएमडब्ल्यू प्रबंध

देखे आदेश-