रजनी ठाकुर, रायपुर। अगर आप पटाखे जलाने के शौकीन हैं या फिर आप शादी-ब्याह या त्यौहारों में आतिशबाजी करते हैं तो सावधान हो जाइए. आपका यह शौक अब आपको जेल की हवा भी खिला सकता है. दरअसल राजधानी रायपुर में प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. जिसकी वजह से कलेक्टर रायपुर और जिला दण्डाधिकारी ओपी चौधरी ने आदेश जारी कर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

आदेश के तहत 26 नवम्बर 2017 से लेकर 15 जनवरी 2018 तक रायपुर नगर निगम और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में पटाखे जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. धारा 188 के तहत पटाखा जलाना दंडनीय अपराध होगा.

अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं अगर कोई भी व्यक्ति किसी और  को पटाके जलाने के लिए प्रेरित करेगा तो आदेश के तहत उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

रायपुर कलेक्टर ने यह आदेश छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल तथा पुलिस अधीक्षक रायपुर के प्रतिवेदन के बाद जारी किया है.

ठण्ड के मौसम में शादियों के दौरान जमकर पटाखों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से स्मॉग का खतरा बढ़ जाता है. जिसे देखते हुए एहतियातन के तौर पर ठंड के इन महीनों में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है.