अलवर। बिलासपुर की युवती से बलात्कार के आरोपी फलाहारी बाबा के मामले में अब 6 जनवरी को सुनवाई होगी. फलाहारी बाबा पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप पर शनिवार को कमिटल बहस सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3 अतिरिक्त प्रभारी बीना गुप्ता ने संज्ञान लेकर प्रकरण सेशन ट्रायल होना मानते हुए जिला एवं सेशन न्यायालय में कमिट किए जाने के आदेश दिए.
फलाहारी बाबा के वकील अशोक शर्मा ने न्यायालय में कमिटल बहस के दौरान कोर्ट का ध्यान धारा 376-2 (एफ) पर दिलाया. उन्होंने कहा कि ये धारा फलाहारी बाबा पर लागू नहीं होती है.
इस पर न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि ये बात सेशन कोर्ट तय करेगी. शनिवार को कमिटल बहस के दौरान फलाहारी बाबा की हाजिरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. अब 6 जनवरी 2018 को जिला एवं सेशन न्यायालय में सुनवाई होगी. युवती से यौन शोषण के आरोप में अलवर के सेंट्रल जेल में फलाहारी बाबा फिलहाल बंद हैं.
बता दें कि कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी यानि फलाहारी बाबा तब सुर्खियों में आ गए थे, जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की एक युवती ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. इसके बाद 23 सितंबर को फलाहारी बाबा को अलवर के मधुसूदन सेवा आश्रम से गिरफ्तार किया गया था.
फलाहारी बाबा का पूरा नाम जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी फलाहारी महाराज है. वो रामानुज संप्रदाय के साधु माने जाते हैं. राजस्थान के अलवर में इनका वेंकटेश दिव्य बालाजी धाम आश्रम है.