जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचारी उर्फ फलाहारी बाबा की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी. फलाहारी बाबा के वकील ए के जैन ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका वापस लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि वे इस मामले में जांच पूरी होने के बाद ही फिर से जमानत अर्जी लगाएंगे.
इस पर जस्टिस पंकज भंडारी ने अधिवक्ता ए के जैन के आग्रह को स्वीकार कर लिया और बाद में अर्जी दाखिल करने की छूट दी. चूंकि अर्जी वापस लेने का आग्रह किया गया था, इसलिए हाईकोर्ट ने इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की युवती ने फलाहारी बाबा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. इस मामले में फिलहाल फलाहारी बाबा 9 नवंबर तक की ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं. बाबा फिलहाल अलवर सेंट्रल जेल में बंद हैं. बता दें कि 23 सितंबर को फलाहारी बाबा को अलवर के मधुसूदन सेवा आश्रम से गिरफ्तार किया गया था.