Faridabad Murder Case : फरीदाबाद। हरियाणा के बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी में ससुर की हत्या के करीब 4 साल पुराने मामले में अदालत ने बहू गीता और उसके प्रेमी दलीप उर्फ सैंडी को दोषी करार दिया है। 20 जनवरी 2022 को हुई इस हत्या के पीछे संपत्ति विवाद को वजह बताया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.पी. सिंह की अदालत 21 अक्टूबर को दोनों की सजा पर फैसला सुनाएगी।

खाने में मिलाई नींद की गोलियां, फिर घर बुलाया प्रेमी

अदालत में पेश मामले के अनुसार, गीता अपने ससुर भरत सिंह भाटी पर संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बना रही थी। आरोप है कि उसने अपने प्रेमी सैंडी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। 20 जनवरी 2022 की रात गीता ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर ससुर को खिला दीं। इसके बाद सैंडी को घर बुलाया गया। आरोप के मुताबिक, सैंडी ने भरत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी।

परिवार में पहले भी हुआ था बड़ा हादसा

मामले की पृष्ठभूमि में परिवार की संपत्ति को लेकर विवाद था। भरत सिंह के 2 बेटे सूरज और विनोद थे। विनोद उनका सौतेला बेटा था। मुकदमे के अनुसार, सूरज की 20 जनवरी 2021 को ट्रेन से कटने से मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके चली गई। परिवार की संपत्ति भरत सिंह के नाम पर थी।

21 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

मामले में अदालत ने गीता और सैंडी को दोषी ठहराया है। फिलहाल दोनों जमानत पर बाहर हैं। अब 21 अक्टूबर को अदालत सजा तय करेगी। इस फैसले से करीब 4 साल पुराने मामले में अगला अहम चरण शुरू होगा।

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