मनोज उपाध्याय, मुरैना/ न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्यप्रदेश के चंबल इलाके में छोटी-छोटी बात पर गोली चलना आम बात होता जा रहा है। इस बार जमीन विवाद को लेकर पिता ने ही अपने जिगर के टुकड़े को गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में पड़ोसियों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। पूरी घटना रिठौरा थाना इलाके की है। पुलिस आरोपी पिता की तलाश में जुटी हुई है।

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हत्या के आरोपियों को उम्रकैद

अनूपपुर जिले के कोतना न्यायालय ने अपहरण कर हत्या के आरोपी श्रवण बरकडे निवासी लेटरिया टोला चौकी दर्शिला थाना जैतपुर और यशोदा सिंह निवासी पडोर थाना भालूमाडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोतमा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

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यह है मामला

मामला थाना भालूमाडा का है, जिसमें आरोपियों ने 29 जून 2017 को षडयंत्र पूर्वक मृतक को धुरवासिन से केशवाही बुलाया और उसे शराब पिलाने के बहाने बाइक में बैठाकर भोडा कछार जंगल ले गए। जहां उसे खूब शराब पिलाया गया, जब वह नशे में हो गया तो उसकी हत्या कर की और लाश को वहीं झाडियों में छिपा दिए थे। इधर मृतक के गायब हो जाने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक को आखिरी बार आरोपियों के साथ देखा गया था। जिसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। साथ ही पूछताछ कर उनकी शिनाख्ती पर मृतक के कंकाल और हथियार बरामद किए। साथ ही पुलिस ने मामले की पूरी जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया।

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वहीं आज द्वितीय अपर सत्र न्यायालय कोतमा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर दोनों आरोपियों को धारा 302,120बी भादवि में आजीवन कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड, धारा 364ए सहपठित 120बी में आजीवन कारावास और 1 हजार अर्थदंड एवं धारा 201 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 500 का अर्थदंड से दंडित किया। मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/एजीपी राजगौरव तिवारी द्वारा की गई।

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