राजधानी लखनऊ के पॉश इलाके प्राग नारायण रोड पर स्थित यजदान बिल्डर के अपार्टमेंट को ध्वस्त करने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. मामले की फाइनल सुनवाई हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी. यजदान बिल्डिंग के बायर्स पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.

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दरअसल, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग एलडीए की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे. उनका कहना था कि जब फ्लैट खरीद रहे थे तो यजदान बिल्डर से सारे कागज देख लिए थे. बिल्डर के पास एलडीए से स्वीकृत नक्शा था. प्रोजेक्ट पर रेरा की सहमति से संबंधित दस्तावेज भी थे. इसके बाद ही उन्होंने फ्लैट खरीदा था.

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एलडीए के अधिकारियों को फटकार भी लगाई. इस मामले में आज फिर सुनवाई होनी है. नजूल जमीन के आवंटन की डीड कोर्ट ने तलब की है. कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान पूछा था कि अवैध बिल्डिंग बनने से क्यों नहीं रोका.

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