नई दिल्ली। GST काउंसिल की 43वीं बैठक हुई. ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. कोरोना की वजह से ही बार-बार जीएसटी काउंसिल की बैठक को टाला गया था. इस बार हुई बैठक में कोरोना से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चाएं हुई. बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं.

  1. 31 अगस्त तक राहत सामग्री के आयात में छूट

इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने कोविड से जुड़ी राहत वस्तुओं के आयात में छूट देने का फैसला किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने 31 अगस्त तक मुफ्त COVID संबंधित सप्लाई पर IGST से छूट देने का फैसला किया है. बता दें कि अब तक, IGST छूट केवल तब मिलती थी जब आप मुफ्त में आयात कर रहे थे.

 

2. Amphotericin B भी IGST छूट में शामिल

केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के मामलों को बढ़ता देख इसके इलाज में काम आने वाली दवा एंपोटेरिसिन-बी को भी टैक्स छूट की सूची में शामिल किया है.

 

3. GST कम्पेंशेसन के रूप में राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे

वित्त मंत्री ने एलान किया है कि केंद्र सरकार राज्यों को GST कम्पेंशेसन के रूप में राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये देगी.

 

4. मेडिकल इक्विपमेंट्स पर GST रेट कट पर 8 जून तक आएगा फैसला

 सीतारमण ने कोविड रिलेडेट मेडिकल इक्विपमेंट्स पर GST रेट कट को लेकर कहा कि इस पर चर्चा हुई है. फिटमेंट पैनल के सजेशन काउंसिल से सामने रखे गए हैं. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) इन पर विचार और विचार करेगी और रेट को लेकर 8 जून को रिपोर्ट दी जाएगी.

5. एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी

टैक्स के मोर्चे पर निर्मला ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी. यह 2 करोड़ रुपये से कम के टर्मओवर वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑप्शनल रहेगी. उन्होंने ये भी कहा कि 2020-21 के लिए रेकन्सिलीऐशन स्टेटमेंट भी केवल उन करदाताओं को देनी होगी, जिनका कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है.

6. GST टैक्सपेयर्स को लेट फीस से राहत मिलती रहेगी

 वित्त मंत्री ने कहा कि आज लिया गया सबसे बड़ा फैसला छोटे टैक्सपेयर्स का बोझ कम करेगा. टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए चल रही amnesty scheme चालू रहेगी है, ताकि लेट फीस से राहत मिले। इससे करीब 89% GST टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी.

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