कर्नाटक के शिवमोगा में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी समारोह के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने 24 अगस्त को आरएमएल नगर में ईद मिलाद के लिए लगाए जा रहे एक कटआउट के ऊपर चढ़कर फिलिस्तीनी झंडा लहराया और पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया।
तीन लोगों को बनाया गया आरोपी
पुलिस ने इस मामले में निहाल उर्फ बेक्कू, उमर और अब्राहर को आरोपी बनाया है। FIR के अनुसार, तीनों एक ढांचे के ऊपर चढ़े और वहां फिलिस्तीनी झंडा प्रदर्शित किया। इसके बाद घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया।
पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधि से दो समुदायों के बीच तनाव और दुश्मनी बढ़ने के साथ-साथ सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। तीनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 353(2), 196(1) और 197 के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।
समारोह को लेकर पहले से कड़े थे सुरक्षा इंतजाम
शिवमोगा प्रशासन ने ईद मिलाद-उन-नबी के जुलूस और कार्यक्रमों को देखते हुए पहले ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। डिप्टी कमिश्नर प्रभुलिंग कवलीकट्टी ने 25 से 28 अगस्त तक समारोह के दौरान डीजे बजाने, कलर पेपर ब्लास्टिंग और पटाखे चलाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।
अधिकारियों के मुताबिक, तेज डीजे और कलर पेपर ब्लास्टिंग से धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचने के साथ बुजुर्गों, आम लोगों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को परेशानी हो सकती है।
एहतियात के तौर पर लिया गया फैसला
डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस अधीक्षक की सिफारिश और संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं को देखते हुए कर्नाटक पुलिस एक्ट, 1963 की धारा 35 और 36 के तहत यह एहतियाती कदम उठाया था।
फिलिस्तीनी झंडा लहराने के मामले में FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अब वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इसी बीच, मुंबई के परेल इलाके में भी ईद मिलाद-उन-नबी के दौरान दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव की स्थिति सामने आई थी।
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