रायपुर। जीएसटी रेट में किए गए बदलाव 15 नवंबर से लागू हो गए. रेस्टॉरेंट में भी जीएसटी अब 5 फीसदी लगेगा. अब अगर आप सोच रहे हैं कि रेस्टॉरेंट में आपका खाना-पीना सस्ता हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है. क्योंकि 5 फीसदी के दायरे में आने के बावजूद होटलों में खाना आपको महंगा ही पड़ेगा.

दरअसल होटल मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अब से नहीं मिलेगा. इसके कारण उनमें भारी नाराजगी देखी जा रही है. उनका कहना है कि इससे उनकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा. अब माना जा रहा है कि रेस्टॉरेंट और होटल मालिक खाने की कीमत बढ़ा सकते हैं. इसकी वजह से आपको कोई फायदा नहीं होगा और आपका बिल भारी-भरकम ही आता रहेगा.

माना जा रहा है कि कई रेस्टॉरेंट मालिक खाने में 10 पर्सेंट की बढ़ोतरी कर सकते हैं.

गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने रेस्टॉरेंट में खाने को 5 फीसदी जीएसटी के दायरे में ला दिया है. पहले नॉन एसी रेस्‍टोरेंट्स में खाने पर 12% और एसी रेस्‍टोरेंट्स में खाने पर 18% जीएसटी लगता था.

हालांकि अभी भी अगर आप ऐसे होटल में खाना खाते हैं, जहां एक कमरे का किराया एक रात के लिए 7500 रु से ज्यादा है, तो आपको 18 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा.