जांजगीर-चाम्पा। शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूल को फर्जी तरीके से भुगतान करने के मामले में शिक्षा विभाग में पदस्थ लिपिक के निलंबन के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया गया है. मामले में अब जिला प्रशासन स्कूल संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है. इसे भी पढ़ें : SECR: RPF में अब सामने आया कैंटीन में गड़बड़ी का मामला, IVG ने जमाया डेरा… ASC भी पहुंचे जांच करने, Cyber Expert की भी ली जा रही मदद

मामला जिले के बलौदा ब्लॉक के मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल से जुड़ा है, जिसे शिक्षा के अधिकार के तहत 72 लाख के भुगतान पर कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने क्लर्क शिवानंद राठौर को निलंबित करने के साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर विकास साव को बर्खास्त कर दिया है. मामले में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने निजी स्कूल संचालक के विरूद्ध अपराध दर्ज कराने और बकाया राशि की वसूली करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ शिक्षा विभाग निजी स्कूल को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) पोर्टल सूची से भी ब्लैकलिस्ट करने के साथ मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई कर रहा है.

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जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने बताया कि कार्यालय की ओर से मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को आरटीई पोर्टल से ब्लैक लिस्ट करने डीपीआई, रायपुर को पत्र प्रेषित करने के साथ मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा भी की जा रही है. इसके अलावा मयूरा कान्वेंट निजी स्कूल को बकाया 35,03,328 तत्काल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.

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