चेन्नई. गैंग रेप करने वाले 5 दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हैरानी की बात ये है कि इसमें बतौर आरोपी लिफ्ट ऑपरेटर, प्लंबर, हाउसकीपर और सुरक्षा गार्ड जैसे कर्मचारियों ने 12 साल की श्रणव बाधिक लड़की के साथ हैवानियत की हदें पार की थी.

 ये सजा तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने सोमवार को सुनाई है. सभी आरोपियों ने ये वारदात अपार्टमेंट परिसर में कारित की थी. कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर्स (पोस्को) एक्ट के तहत विशेष अदालत ने 15 आरोपियों को दोषी करार दिया था, एक को बरी कर दिया, जबकि मुकदमे के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. पुलिस के मुताबिक दोषियों ने लगभग सात महीने तक यौन उत्पीड़न किया गया था. इनमें से कुछ दोषियों की उम्र 50 साल से भी अधिक है.

यौन उत्पीड़न का यह मामला पिछले साल उस समय सामने आया, जब लड़की ने दिल्ली से छुट्टी पर यहां आई अपनी बड़ी बहन को आपबीती बताई. इसके बाद अभिभावकों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार, सबसे पहले लिफ्ट ऑपरेटर ने बच्ची के साथ यौनाचार किया. इसके बाद चार अन्य ने भी उसके साथ बुरा कृत्य किया था.

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