नई दिल्ली. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मेजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन आयोग ने तबादला और नियुक्ति को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इसमें कहा गया है कि वे अधिकारी जो सीधे चुनाव कार्य से जुड़े हैं उनकी नियुक्ति उनके गृह जिलों में न किया जाए साथ उन जिलों में न हो जहां वे लंबे समय से पदस्थ हैं. यदी कोई अधिकारी चुनाव कार्य में नहीं जुड़ा है तो उसकी नियुक्ति गृह जिलों में भी जारी रखी जा सकती है.

साथ ही कहा गया है कि किसी राज्य या केन्द्रशासित प्रदेश को इन निर्देशों के पालन में किसी तरह की दिक्कत है तो आयोग से इस बारे में राय ली जा सकती है.


इन निर्देशों में न केवल विशिष्ट चुनाव कर्तव्यों के लिए नियुक्त अधिकारियों को शामिल किया जाएगा डीईओ की तरह, डीई। डीईओ, आरओ / एआरओ, ईआरओ / ईरॉस, किसी भी विशिष्ट के नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी जो चुनाव कार्य करता है, एसडीएम, डीई, कलेक्टर / संयुक्त कलेक्टर, तहसीलदार, ब्लॉक विकास अधिकारी या चुनाव कार्यों के लिए सीधे तैनात बराबर रैंक के किसी भी अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे. इसी तरह ये दिशा निर्देश संबंधित राज्यों में पुलिस विभाग में भी लागू होंगे.