राज्य सरकार (State Government) ने सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के लिए नया फरमान जारी किया है. सरकार के नए फरमान के मुताबिक अब सरकारी (Government) कर्मचारी या अधिकारी मीडिया (Media) में शासन के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देंगे. अगर दिया तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी. राज्य सरकार की ओर से राज्य के सभी विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों को इस बारे में सतर्क किया गया है.

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मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने राज्य के सभी विभागों को पत्र लिखकर कहा है कि ओडिशा के सरकारी कर्मचारी आचार संहिता 1959 के मुताबिक राज्य सरकार की आलोचना करना, सरकार के खिलाफ बयान देना, केंद्र राज्य के बीच तनाव पैदा करने वाला कोई वयान देना व वैदेशिक संपर्क में बाधा पहुंचाने जैसे बयान किसी भी कर्मचारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.

मुख्य सचिव के मुताबिक यह नियम पहले से है. लेकिन कई कर्मचारी इसका उल्लंघन करते हुए बयानबाजी कर रहे हैं. जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती हैं. इसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है. इसलिए सरकारी कर्मचारियों को आगे बयान देने से पहले सावधानी बरतनी होगी. इसके लिए आम प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर चुके हैं. मुख्यसचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ सभी विभाग के प्रमुख अधिकारी से इस बारे में बात कर चुके हैं. जिलों के जिलाधीशों को भी इस बारे में पत्र लिखा जा चुका है.

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