दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंच पर जारी होने वाली सामाग्री के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने को नए आईटी नियम जारी किए थे, जो 25 मई से प्रभावी हो गए हैं. हालांकि, नए नियमों को लेकर अब केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों में तकरार देखने को मिल रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि सरकार नए नियमों के जरिए सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल्स पर नजर रखेगी.

इन दिनों एक वाट्सऐप मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है. इस मैसेज में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जल्‍द ही नए संचार नियम लागू किए जाने वाले हैं. इन नियमों के तहत सरकार अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर भी नजर रखने वाली है. अब सरकार ने इस मैसेज को पूरी तरह से फेक बताकर, इस मैसेज को मानने से इनकार कर दिया है.

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PIB ने बताया मैसेज फर्जी

केंद्र सरकार के दावे वाले कई तथ्‍यों और गलत पोस्‍ट्स की जांच करने वाली एजेंसी, प्रेस इनफॉर्मेशन ब्‍यूरो (PIB) की तरफ फैक्‍ट चैक टीम ने इस मैसेज को पूरी तरह से फर्जी करार दे दिया है. PIB की तरफ से कहा गया है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. भारत सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं किया गया है. इसके अलावा सरकार ने किसी भी फर्जी और अस्‍पष्‍ट जानकारी को फॉरवर्ड न करने की सलाह भी दी है.

कौन सा मैसेज हो रहा है वायरल

जो मैसेज वायरल हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप्प और फोन कॉल के लिए नए संचार नियम लागू होंगे? सभी कॉल्‍स को रिकॉर्ड किया जाएगा. सभी कॉल रिकॉर्डिंग को सरकार सहेज कर रखेगी. व्हाट्सएप्प, फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया पर भी सरकार नजर रखेगी.

मैसेज के मुताबिक जो भी इस बात से वाकिफ न हो, उसे जरूर बताएं. मैसेज में यह भी कहा गया है कि आपके उपकरण मंत्रालय प्रणाली से जुड़े होंगे. ऐसे में सावधान रहें कि किसी को गलत संदेश न भेजें. अपने बच्चों, भाइयों, रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों को बताएं कि आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए और शायद ही कभी सोशल साइट्स चलाना चाहिए.

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जारी है सरकार और सोशल मीडिया की जंग

PIB की तरफ से इस वायरल मैसेज को ऐसे समय में फर्जी करार दिया गया है जब देश में फेसबुक, ट्विटर और व्‍हाट्सएप पर यूजर की प्राइवेसी को लेकर बड़ी बहस जारी है. गुरुवार को इनफॉर्मेशन एंड टेक्‍नोलॉजी मिनिस्‍टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि व्हाट्सएप्प यूजर्स को नए सोशल मीडिया नियमों से डरने की कोई जरूरत नहीं है. उनका कहना था कि ये नियम इन तमाम प्‍लेटफॉर्म्‍स के गलत प्रयोग को रोकने के लिए तैयार किये गये हैं. उन्होंने आगे कहा कि नये नियमों के तहत यूजर्स के पास शिकायत निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र होगा.

केंद्र सरकार की तरफ से 25 फरवरी को नए डिजिटल नियमों की घोषणा की गई थी. इन नए नियमों के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स को सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी. इसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और भारत स्थित शिकायत अधिकारी की नियुक्ति जैसे उपाय शामिल हैं. सरकार ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स के लिए नए नियम बनाए हैं जिनके देश में 50 लाख से ज्‍यादा यूजर्स हैं.

जानें भारत में कौन कितना लोकप्रिय

-व्हॉट्सएप : 53 करोड़
-यूट्यूब : 44.8 करोड़
-फेसबुक : 41 करोड़
-इंस्टाग्राम : 21 करोड़
-ट्विटर : 1.75 करोड़
-कू : 60 लाख