रायपुर. शिक्षा कर्मियों के लिए सरकार ने नियुक्ति और प्रोन्नति के नियम में बड़ा फेरबदल कर दिया है. शासन ने पहले का नियम बहाल करते हुए ये व्यवस्थआ की है कि पदोन्नति और नियुक्ति में काउंसिंग होगी. इसका आदेश संचालक विभाग पंचायत तारण प्रकाश सिन्हा ने जारी कर दिया है.

साल 2016 में छत्तीसगढ़ शासन ने इस नियम को बंद कर दिया था. अब सरकार ने नया आदेश जारी कर 2016 में जारी आदेश को बदल दिया है. सरकार ने ये फैसला शिक्षाकर्मियों के साथ हुई बैठक के बाद किया है. शिक्षाकर्मियों ने मांग की थी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को फिर से लागू किया जाए. ये न होने से कई तरह की अनियममितताएं हो रही हैं.

सरकार ने शिक्षाकर्मियों की बात को जायज मानते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया को बहाल करने का फैसला किया है.

देखिए आदेश की कॉपी