गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी में आज जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. सबसे बड़ी बात ये है कि अब केवल 50 वस्तुओं पर ही 28 पर्सेंट जीएसटी लगेगा. लग्जरी वस्तु 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगे. तंबाकू और सिगरेट भी 28 फीसदी टैक्स के दायरे में होंगे.

बता दें कि पहले 28 फीसदी टैक्स के दायरे में 227 वस्तुएं आती थीं, जिन्हें घटाकर अब 50 कर दिया गया है. करीब 177 वस्तुओं को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत टैक्स के दायरे में लाया गया है. आम उपभोक्ताओं के सामानों पर टैक्स घटाया गया है.

जिन सामानों पर से टैक्स 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है, उनमें प्‍लास्टिक प्रोडक्‍ट, हैंड मेड फर्नीचर, च्यूइंगम, चॉकलेट, वॉशिंग पाउडर, मार्बल, शेविंग क्रीम, शैंपू, डिओड्रेंट, ग्रेनाइट, मार्बल समेत 177 चीजें हैं.

आम उपभोक्ताओं पर ध्यान

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जीएसटी काउंसिल के सदस्य और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 28 फीसदी टैक्स के दायरे में आने वाले 177 सामानों पर टैक्स कम करके उन्हें 18 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में लाया जाएगा.

सुशील मोदी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताया.

सस्ते होंगे ये सामान?

सैनेटरी

वॉशिंग पाउडर

मार्बल

शेविंग क्रीम

शैंपू

डिओड्रेंट

ग्रेनाइट

मार्बल

वॉलपेपर्स

सूटकेस

प्लाईवुड

स्टेशनरी आर्टिकल

घड़ी

प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स

ये सामान नहीं होंगे सस्ते

पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तंबाकू, सिगरेट