मुंबई. GSTR: टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए मोदी सरकार ने सालाना जीएसटी रिटर्न फाइल करने की समय सीमा वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 कर दी है. इसके अलावा सरकार ने एक और राहत देते हुए जीएसटी फॉर्म को भी सरल किया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) की ओर से जारी बयान के अनुसार, GST-9 एवं GST-9C को और भी सरल बनाया गया और रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीखें बढ़ाई गईं हैं.
सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म ‘जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न)’ और फॉर्म ‘जीएसटीआर-9सी (मिलान स्टेटमेंट) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2019 तथा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दी. सरकार ने इन फॉर्मों में विभिन्न प्रविष्टियों को वैकल्पिक बनाकर इन्हें सरल बनाने का भी निर्णय लिया है.
सीबीआईसी ने ‘जीएसटीआर-9’ और ‘जीएसटीआर-9सी के सरलीकरण से संबंधित संशोधनों को नोटिफाई किया, जिसके तहत अन्य बातों के अलावा टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के लिए कच्चे माल, कच्चे माल से जुड़ी सेवाओं एवं कैपिटल गुड्स पर लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अलग-अलग उपलब्ध न कराने और उत्पादन (आउटपुट), इनपुट (कच्चा माल), इत्यादि के एचएसएन स्तर से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध न कराने की अनुमति दे दी गई है.
सीबीआईसी ने उम्मीद जताई है कि इन बदलावों के साथ-साथ रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथियां बढ़ा देने से सभी जीएसटी करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपने-अपने वार्षिक रिटर्न और मिलान स्टेटमेंट को समय पर दाखिल करना संभव हो जाएगा. जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने में करदाताओं को हो रही मुश्किलों के संबंध में कई शिकायतें मिली थीं, जिन पर सरकार ने यह कदम उठाया है.
बता दें, वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2019 थी. वहीं, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2019 थी.