गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) कार्यक्रम के संशोधित शेड्यूल की घोषणा की है। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करना है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, पोलिंग स्टेशनों का पुनर्गठन और युक्तीकरण 17 नवंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद, एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 27 नवंबर 2026 को किया जाएगा। यदि किसी नागरिक को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या किसी संशोधन को लेकर आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना है, तो वे 27 नवंबर 2026 से 26 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 11 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। इसके बाद, अंतिम और संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 जनवरी 2027 को होगा।
इस विशेष पुनरीक्षण अभियान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि 1 जनवरी 2027 की पात्रता तिथि के अलावा, वर्ष 2027 की अगली तीन पात्रता तिथियों (1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा भी अग्रिम रूप से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राज्य के सभी योग्य नागरिकों, विशेषकर पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पंजीकरण करवाएं तथा मतदाता सूची में आवश्यक सुधार या संशोधन के लिए समय पर आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।
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