कृष्ण कुमार सैनी, चंडीगढ़। हरियाणा में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ज्यादा परिवार इस योजना से जुड़ सकेंगे। इसके लिए सरकार ने नई व्यवस्था की घोषणा की है।

अब ₹1.80 लाख से ज्यादा सालाना आय वाले परिवार भी योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें तय प्रीमियम देना होगा। पात्रता परिवार पहचान-पत्र में दर्ज सत्यापित आय के आधार पर तय होगी।

योजना में शामिल परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का इलाज मिलेगा। इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होगा। यह सुविधा कैशलेस होगी।

सरकार ने अलग-अलग आय वर्ग के लिए अलग प्रीमियम तय किया है। ₹1.80 लाख से ₹3 लाख तक की सालाना आय वाले परिवारों को ₹1,500 सालाना देना होगा।

₹3 लाख से ₹6 लाख तक की आय वाले परिवारों के लिए प्रीमियम ₹4,000 सालाना रखा गया है। वहीं ₹6 लाख से ज्यादा आय वाले परिवारों को ₹5,000 सालाना प्रीमियम देना होगा।

पंजीकरण और भुगतान के लिए पोर्टल 30 नवंबर 2026 तक खुला रहेगा। नई पॉलिसी 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इसकी अवधि 31 अक्टूबर 2027 तक रहेगी।

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना है।

सरकार के अनुसार, प्रदेश में योजना के तहत अब तक 40,27,391 लोगों का इलाज हो चुका है। यह सुविधा 1,307 सूचीबद्ध अस्पतालों के जरिए दी गई है।

₹1.80 लाख से ₹3 लाख आय वर्ग के 47,547 परिवारों को भी योजना का लाभ मिल चुका है। सरकार के अनुसार अब तक ₹4,617.45 करोड़ के क्लेम का भुगतान किया जा चुका है।

प्रदेश में आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के 1.42 करोड़ कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

सरकार ने लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की है। पात्र परिवार समय रहते पंजीकरण करा सकते हैं।

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