Haryana Industrial Permission Rules : चंडीगढ़ : हरियाणा में औद्योगिक परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने नियंत्रित क्षेत्रों में उद्योग लगाने से जुड़ी अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया है। अब निर्धारित शर्तों के तहत ऑनलाइन स्व-प्रमाणन के माध्यम से प्राप्त अनुमति को निदेशक की ओर से जारी अनुमति के बराबर माना जाएगा। इससे औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया आसान होगी। हालांकि, आवेदकों को अपने आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेजों की सत्यता की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।

6 अक्टूबर को जारी हुई अधिसूचना

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने 6 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसके तहत पंजाब अनुसूचित सड़क एवं नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध नियम, 1965 में हरियाणा के लिए बदलाव किया गया है। संशोधन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमति की व्यवस्था को सरल बनाना और ऑनलाइन स्व-प्रमाणन के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया स्पष्ट करना है।

ऑनलाइन आवेदन को माना जाएगा वैध अनुमति के बराबर

संशोधित नियम 26ए के अनुसार, औद्योगिक प्रयोजन के लिए स्व-प्रमाणन के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की गई जानकारी को संबंधित नियम के तहत आवेदन माना जाएगा। वहीं, नियम 26ई में बदलाव के बाद निर्धारित शर्तों के अंतर्गत इस प्रक्रिया से जारी अनुमति को निदेशक की ओर से दी गई अनुमति के समान दर्जा मिलेगा। ऐसे आवेदनों पर नियम 26बी, 26सी और 26डी के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

आवेदक को निर्धारित जानकारी, जरूरी दस्तावेज और संबंधित वचनबद्धता ऑनलाइन स्वयं प्रमाणित करके जमा करनी होगी। इसके साथ ही प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधि का संबंधित क्षेत्र की विकास योजना के अनुरूप होना भी जरूरी है।

गलत जानकारी देने पर अनुमति होगी अमान्य

सरकार ने इस सुविधा के साथ जवाबदेही भी तय की है। यदि कोई आवेदक गलत तथ्य प्रस्तुत करता है, झूठा बयान देता है या किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाकर अनुमति प्राप्त करता है, तो वह अनुमति शुरुआत से ही शून्य मानी जाएगी। इसलिए आवेदन के दौरान सभी तथ्यों और दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित करना जरूरी होगा।

अन्य मामलों में पुराने प्रावधान लागू

अधिसूचना के अनुसार, यह विशेष व्यवस्था औद्योगिक प्रयोजन के लिए है। अन्य प्रयोजनों के मामलों में निदेशक की ओर से निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। यह अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल की ओर से जारी की गई है।

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