Haryana JE Promotion Cancelled : हरियाणा: सरकारी नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए शैक्षणिक योग्यता सबसे अहम होती है। लेकिन अगर इसी योग्यता पर सवाल खड़े हो जाएं, तो नौकरी में मिली तरक्की भी मुश्किल में पड़ सकती है। हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। विभाग ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष दयाराम यादव की बेटी पिंकी यादव का जूनियर इंजीनियर (JE) सिविल पद पर हुआ प्रमोशन रद्द कर दिया है।
पिंकी यादव को 10 सितंबर 2025 को क्लर्क के पद से पदोन्नत करके जूनियर इंजीनियर बनाया गया था। अब विभाग ने इस फैसले को वापस ले लिया है। हरियाणा के इंजीनियर-इन-चीफ देवेंद्र दहिया की ओर से 8 अक्टूबर 2026 को प्रमोशन रद्द करने के आदेश जारी किए गए।
हिमाचल की यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा पर उठे सवाल
इस मामले में सबसे अहम सवाल उस डिप्लोमा को लेकर है, जिसके आधार पर पिंकी यादव को प्रमोशन मिला था। जानकारी के अनुसार, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की अरनी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा प्राप्त किया था। इसी योग्यता के आधार पर क्लर्क से जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति मिली थी।
लेकिन जांच में यह डिप्लोमा फर्जी पाया गया। इसके बाद विभाग ने प्रमोशन रद्द करने का फैसला लिया। इस कार्रवाई के साथ ही उनकी पदोन्नति से जुड़ा मामला चर्चा में आ गया है।
अब नारनौल में क्लर्क के पद पर लौटना होगा
प्रमोशन रद्द होने के बाद पिंकी यादव को अपने मूल पद पर वापस लौटना होगा। उन्हें नारनौल में क्लर्क के पद पर काम करना पड़ेगा। यानी जिस पद से वह जूनियर इंजीनियर बनी थीं, अब उसी पद पर उनकी वापसी होगी।
हालांकि मामला सिर्फ पद से हटने तक सीमित नहीं रह सकता। जानकारी के मुताबिक, जूनियर इंजीनियर के पद पर रहते हुए उन्हें जो अतिरिक्त वेतन और भत्ते मिले, उनकी भी वसूली की जा सकती है। इस संबंध में अंतिम कार्रवाई विभाग के आदेशों और आगे की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
10 सितंबर 2025 को मिला था प्रमोशन
पिंकी यादव को जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर पदोन्नति सितंबर 2025 में मिली थी। इसके करीब एक साल बाद विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 को प्रमोशन रद्द करने के आदेश जारी कर दिए।
इस फैसले से उनकी पदोन्नति पर विराम लग गया है। अब आगे की कार्रवाई में अतिरिक्त वेतन और भत्तों की वसूली का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभाग ने प्रमोशन रद्द कर उन्हें मूल पद पर लौटाने का आदेश दिया है। इस मामले में किसी अलग दंडात्मक कार्रवाई या पुलिस केस की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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