कुमार इंदर, जबलपुर। निजी अस्पताल में 1 अगस्त को हुए अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड़ में आ गया है। आज फिर स्वास्थ्य विभाग ने 12 निजी अस्पतालों की मान्यता रद्द कर दी है। यह कार्रवाई फायर एनओसी ना होने और अन्य मापदंडों को पूरा न करने पर की गई है।

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने फायर एनओसी न होने तथा अन्य मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले 12 और निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त कर दिए हैं। इन निजी अस्पतालों में जबलपुर शहर के 9, बरगी का एक और कटंगी के 2 हॉस्पिटल शामिल हैं। इन्हें मिलाकर फायर एनओसी नहीं होने और अन्य कमियां पाये जाने पर अब तक 24 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं।

इन अस्पतालों की मान्यता रद्द

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के अनुसार, आज जिन अस्पतालों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं, उनमें छाबड़ा हॉस्पिटल, रॉयल हॉस्पिटल, डॉ. कपिल नर्सिग होम डीएन जैन स्कूल के सामने, खिदमत हॉस्पिटल आधारताल, सिद्धी विनायक हॉस्पिटल नेपियर टाऊन, अग्रवाल नेत्र चिकित्सालय राईट टाऊन, सिंधु नेत्रालय ग्वारीघाट, मिडास हॉस्पिटल आधारताल, मेडि लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मनमोहन नगर, बरगी स्थित राधाकृष्ण हॉस्पिटल और कटंगी के श्री हेल्थ केयर हॉस्पिटल और एन वी हॉस्पिटल शामिल हैं।

नए मरीज भर्ती करने पर रोक

लाइसेंस रद्द करने के साथ ही इन सभी निजी अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती करने पर तत्काल रोक लगा दी गई है। साथ ही पूर्व से भर्ती मरीजों का पूरा उपचार करने की हिदायत अस्पताल संचालकों को दी गई है।

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