कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण को लेकर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार से सवाल किया- एससी/एसटी (SC, ST) को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तो ओबीसी को क्यों नहीं। याचिका में सरकारी नौकरी में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व की भी मांग की गई है।

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ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका

कोर्ट में मध्यप्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(2) की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई हुई है। जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

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