शैलेन्द्र पाठक, बिलासपुर। रायपुर के सकरी में कचरा डंप करने के मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम आयुक्त और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने कचरे का निष्पादन कैसे किया जाएगा इसको लेकर कोर्ट ने मांगा शपथ पत्र. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद की तय की है.

रायपुर के सकरी में कचरा डंप करने के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है. जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पी.पी साहू की डिवीजन बेंच में चल रही है.