बिलासपुर: हाईकोर्ट ने आज एक आदेश जारी कर पूर्व आईपीएस केसी अग्रवाल की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर रोक संबंधी कैट के अादेश पर रोक लगा दी है. इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा  है. बता दें कि राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अाज ये अादेश दिया है.

ज्ञात हो कि बीते दिनों कैट ने उन्हें वापस ड्यूटी पर बहाल करने का आदेश दिया था. अग्रवाल को उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है. इसको आधार मानकर ही कैट ने उन्हें बहाल करने का आदेश दिया था.

बता दें कि प्रदेश के आईपीएस केसी अग्रवाल को 2017 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया गया था.सरकार के आदेश के खिलाफ अगवाल ने कैट में याचिका दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई थी. कैट ने भारत सरकार के अग्रवाल के फोर्सली रिटायर के फैसले पर स्टे दे दिया था. आपको बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा के डबल बेंच ने आज इस मसले पर सुनवाई करते हुए कैट के आदेश पर स्टे दे दिया है.