शैलेंद्र पाठक,बिलासपुर। हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन के खिलाफ लगी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस पी. रामचंद्रन की डीविजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन को लेकर बालोद, कवर्धा, कबीरधाम और कांकेर के याचिकाकर्ताओं ने चार याचिका लगाई थी. हाईकोर्ट में इसे चुनौती देते हुए कहा गया था कि पंचायत चुनाव को लेकर जो नोटिफिकेशन निकली है, उसे राज्यपाल ने नहीं निकाला है. इसलिए पंचायत चुनाव के नोटिफिकेशन को निरस्त किया जाए.
इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डीविजन बेंच ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. सरकार ने मामले की गुरुवार को जवाब में कहा कि संविधान में राज्यपाल को ये अधिकार है. राज्यपाल खुद या किसी को नोटिफिकेशन के लिए अधिकृत कर सकती है. इसलिए ये नोटिफिकेशन नियमों के तहत है.
मामले में शासन के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने पैरवी करते हुए दलील रखी. चीफ जस्टिस की डीविजन बेंच ने मामले में शासन के जवाब बाद याचिका खारिज कर दी है.