PUNJAB NEWS. पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के OSD रहे विधानसभा हलका दाखा के कांग्रेस प्रभारी कैप्टन संदीप संधू को सोलर लाइट घोटाले के मामले में बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने संधू की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

कैप्टन संदीप संधू की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस लगातार छापामारी कर रही थी. इस बीच अब हाईकोर्ट ने कैप्टन संधू की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. बताया जा रहा है कि करीब 3 महीने से लगातार वह भी विजिलेंस से बचते हुए फरार चल रहे थे. विजिलेंस टीम लगातार उनके कई रिश्तेदारों के घर और ठिकानों पर भी छापामारी कर चुकी थी. लेकिन संदीप संधू उन्हें नहीं मिले थे. इस दौरान करीब 8 से 10 रिश्तेदारों को संदीप संधू के बारे पूछताछ के लिए विजिलेंस ने हिरासत में लिया था. संदीप संधू की जायदाद का भी विजिलेंस रिकॉर्ड खंगाल रही है. बता दें कि संधू पर 65 लाख रुपये के घोटाले का आरोप है.

सरकारी फंड का दुरुपयोग

जानकारी के मुताबिक सतविंदर सिंह BDPO (अब निलंबित) सिधवां बेट ब्लॉक को अपनी पोस्टिंग के दौरान 26 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरकारी अनुदान मिला था. उक्त BDPO ने मेसर्स अमर इलेक्ट्रिकल इंटरप्राइजेज के मालिक गौरव शर्मा के साथ मिलकर 3,325 रुपये की स्वीकृत दर की बजाय 7,288 रुपये प्रति लाइट की दर से लाइटें खरीदी. आरोपियों ने 65 लाख रुपये के सरकारी फंड का दुरुपयोग किया और राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाया. राशि को हड़पने के लिए BDPO ने पूर्णता प्रमाण पत्र भी तैयार किया, लेकिन 26 गांवों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई गई.