चंडीगढ़. पंजाब राज्य चुनाव आयोग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नगर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी नहीं करने पर पंजाब राज्य चुनाव आयोग पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
साथ ही एक सप्ताह के भीतर शेड्यूल जारी करने का समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शैडयूल में बताया जाए कि राज्य में चुनाव कब करवाए जा रहे हैं। दरअसल चुनावों को लेकर सारा मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर बताया जाए कि कब इलैक्शन हो रहे हैं।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का कहना है कि उनके द्वारा जारी आदेशों का पंजाब चुनाव आयोग पालन नहीं कर रहा। इतना ही नहीं पंजाब राज्य चुनाव आयोग पर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगा दिया है।
बता दें कि एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। उनका कहना है कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग या तो चुनाव कराए या जुर्माना भरने के लिए तैयार रहे।
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