रायपुर। नगर निगम रायपुर के द्वारा न्यू हाई टेक सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन से लेकर निगम मुख्यालय गांधी चौक तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण पर हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी है. क्योंकि इस सड़क चौड़ीकरण की वजह से कुई दुकानदारों की प्राईवेट दुकान भी प्रभावित हो रही थी. यह सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई है.

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए रायपुर नगर निगम को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं की दुकानों को तोड़ने पर भी रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. याचिकाकर्ता की ओर से वकील सचिन सिंह राजपूत और शरद मिश्रा ने मामले की पैरवी की.

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दरअसल नगर निगम बिना मुआवज़ा और व्यवस्थापन के ही इस सड़क पर चौड़ीकरण का काम कर रही है. इस सड़क चौड़ीकरण के कारण कई निजी दुकानें भी प्रभावित हो रही थी. जिसके चलते याचिकाकर्ता शिव कुमार मिश्रा और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी. जिस पर आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सड़क चौड़ीकरण पर दो सप्ताह के लिए रोक लगा दी है.

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