बिलासपुर। बिलासपुर उच्च न्यायालय ने मरवाही विधायक अमित जोगी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने अमित जोगी की जाति निरस्त करने की याचिका लगाने वाली समीरा पैकरा के आवेदन पर अमित जोगी को नोटिस जारी किया है. समीरा पैकरा ने आज न्यायालय में आवेदन लगाया था कि अमित जोगी सोशल मीडिया में गवाह को धमकाने, दबाव डालने के लिए टिप्पणी कर हैं. जिस पर न्यायालय ने अमित जोगी को नोटिस जारी किया है.
अमित जोगी के वकील सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में अमित जोगी के साथ उनके वकील राहुल त्यागी, ब्रायन डिसिल्वा और शैलेंद्र शुक्ला के खिलाफ अवमानना के साथ ये पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए. गौरतलब है कि अमित जोगी ने बुधवार को हाईपावर कमेटी की चीफ रीना बाबा साहेब कंगाले के खिलाफ सोशल मीडिया में कई आरोप लगाए थे.
आपको बता दें कि समीरा पैकरा ने अमित जोगी के खिलाफ चुनावी याचिका दायर की थी. जिसमें जिसमें समीरा पैकरा ने अमित जोगी को आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट पर आदिवासी न होने के बाद भी चुनाव लड़ने पर उनकी विधायिकी को खारिज करने की मांग की है.
समीरा पैकरा ने अपनी याचिका में कहा है कि अमित जोगी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ये चुनाव लड़ा है. उन्होंने अलग-अलग दस्तावेज़ों में तीन जगहों पर अपना जन्म दिखाया है. इसे लेकर समीरा ने उनकी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों और उनके पिता की जाति की जांच करने वाले को गवाही के रुप में बुलाये जाने की मांग की थी. जिसकी कल 13 सितंबर को सुनवाई हुई थी. सुनवाई में हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष रीना बाबा साहेब कंगाले की न्यायालय में गवाही हुई थी. बताया जा रहा है जिसके बाद अमित जोगी ने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट डाला था जिसे लेकर समीरा पैकरा ने न्यायालय में आवेदन लगाया था.