कुमार इंदर, जबलपुर: ओबीसी एक्स सर्विस मैन (ESM) कैटेगरी को 20 के बजाए 70 प्रतिशत आरक्षण देने पर हाईकोर्ट ने एनसीएल (नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड) सिंगरौली से जवाब तलब किया है। होईकोर्ट ने पूछा है कि HEMM ऑपरेटर भर्ती में आरक्षण कानून का उल्लंघन क्यों किया गया। हाईकोर्ट ने इस मामले में दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

दरअसल जबलपुर निवासी आशीष कुमार लखेरा ने नॉर्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड के खिलाफ एक याचिका दायर की है। जिसमें नॉर्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा ‘हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर ट्रेनी’ (HEMM Operator Trainees) पदों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता ओबीसी कैटिगरी का अभ्यर्थी है। जिसने 100 मे से 60 अंक प्राप्त किया फिर भी उसका चयन नहीं किया गया है। जबकि 40 अंक लाने वाले ओबीसी के अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

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इन कैटेगरी में अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया

अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अनारक्षित एक्स सर्विस मैन (UR – ESM) कैटेगरी में मेरीटोरियस ओबीसी एक्स सर्विस मैन (OBC – ESM) चयन नहीं किया गया है और अनारक्षित एक्स सर्विस मैन कैटेगरी में मेरीटोरियस ओबीसी एक्स सर्विस मैन, मेरीटोरियस एससी एक्स सर्विस मैन और मेरीटोरियस एसटी एक्स सर्विस मैन के मेरीटोरियस अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है।

विज्ञापन में बताया भारत सरकार के नियम लागू होंगे

एक्स सर्विस मैन (ESM) कैटेगरी में होरिजेंटल आरक्षण लागू करने नियम भारत सरकार ने बनाया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय को बताया कि कम्यूनल आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। जैसा कि भर्ती प्रक्रिया में एनसीएल सिंगरौली द्वारा किया जा रहा है। जबकि एनसीएल सिंगरौली द्वारा जारी विज्ञापन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आरक्षण नियम लागू होगा।

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उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

पिछली याचिकाओं में मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार कम अंक के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों को उत्तरवादी बनाया गया। जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। नोटिस को तामील कराने की जिम्मेदारी एनसीएल सिंगरौली के भर्ती अधिकारी की है।

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