वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के खिलाफ आदेश जारी कर निविदाकार को 7.26 करोड़ की अमानत राशि वापस करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए चना क्रय के लिए 7 फरवरी 2022 को चार निविदा जारी की थी, जिसमें से अंबे इंडस्ट्रीज ने दो निविदाओं में भाग लेते हुए 4.45 करोड़ और 2.81 करोड़ कुल 7.26 करोड़ रुपए अमानत राशि के रूप में जमा किया था. निविदा 9 मार्च 2022 को खुला और जब 30 मार्च 2022 तक बिड स्वीकार नहीं किया गया, तब निविदाकार ने 31 मार्च 2022 को अपना ऑफर वापस ले लिया.

नागरिक आपूर्ति निगम ने उसके बाद बिड स्वीकार कर निविदाकार को अनुबंध करने का निर्देश दिया. अनुबंध नहीं करने पर निविदाकार की अमानत राशि जब्त कर ली गई, जिसके विरुद्ध निविदाकार ने रिट याचिका दायर कर उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी जस्टिस और अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने प्रकरण की सुनवाई के बाद आदेश पारित किया कि नागरिक आपूर्ति निगम का कृत्य पूरी तरीके से ग़लत है, और अंबे इंडस्ट्रीज द्वारा जमा की गई बयाना राशि 30 दिन के अंदर वापस करे. इसके साथ ही कोर्ट ने नागरिक आपूर्ति निगम के उस आदेश को भी निरस्त किया, जिसमें अंबे इंडस्ट्रीज को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया गया था.