बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ में न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने याचिकाकर्ता रायसेन पाल की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में पीएचडी की एक सिट रिक्त रखने का अंतरिम आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषय पर पीएचडी के लिए आवेदन आमंत्रित किया था. जिस पर यचिकर्ता ने भी आवेदन किया था, इसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी मेरिट सूची मे प्रथम रैंक प्राप्त हुआ था. इसके बाद जब ऑनलाइन फीस पेमेंट के लिए यचिकर्ता ने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रयास किया तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया.
याचिकाकर्ता ने इससे व्यथित होकर अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायामूर्ति गौतम भादुड़ी ने इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय को नोटिस जारी करते हुए आगामी तिथि तक पी एचडी की एक सीट रिक्त रखे जाने का निर्देश दिया है.