कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्ति पर हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है। अंजुमन इस्लामिया वक्फ कमेटी जबलपुर के नियुक्ति पर हाइकोर्ट ने रोक लगाई है। मामले में हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

28 जून 2023 को वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद अनवर को कमेटी के प्रबंधक के रूप में नियुक्ति की थी। जबलपुर के आजाद, मो जाहिद और आदिल खान ने मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में जबलपुर मढ़ाताल स्थित अंजुमन इस्लामिया इंतजामिया कमेटी के गठन को चुनौती दी गई है।

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