कुमार इंदर, जबलपुर। निजी मेडिकल कॉलेज से पासआउट डॉक्टरों को सरकारी नौकरी नहीं दिए जाने वाले मामले में हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने उक्त जवाब मांगा है।

इस मामले में भोपाल की डॉक्टर अंजना बंथिया ने याचिका लगाई थी। डॉक्टर अंजना को गांधी मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति देने से इंकार कर दिया था। उन्हें निजी कॉलेज से डिग्री होने के कारण ज्वाइन कराने से इंकार किया था।

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बता दें कि जुलाई 2017 में डॉक्टर अंजना का इंटरव्यू हुआ था। उस दौरान सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज से पासआउट को जॉब देने की बात कही गई थी। इस मामले में अब अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

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इसी तरह अतिक्रमण कर बनाए गए धर्म स्थलों को नहीं हटाए जाने के मामले में भी हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण कर बने धर्मस्थल को नहीं हटाने जाने पर नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में HC ने नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। HC ने बचे हुए अवैध धर्मस्थलों की जानकारी मांगी है। अब मामले में 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

बता दें कि ट्रैफिक व्यवस्था में बाधा बन रहे धर्मस्थलों को हटाने HC ने आदेश दिए है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जिम्मेदार एजेंसी (नगर निगम) ने पूरी तरह कर्रवाई नहीं की है।

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