कुमार इन्दर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में सरकारी डॉक्टर की प्रैक्टिस पर हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है. अब नए फैसले के अनुसार सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट क्लीनिक चला सकेंगे. हाईकोर्ट ने कहा है कि, डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद निजी क्लीनिक चला सकते हैं.
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दरअसल, शाजापुर जिला चिकित्सालय की गाइनेकोलॉजिस्ट स्मिता सुरेन्द्रन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि सरकारी ड्यूटी के अलावा जो डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी डॉक्टर्स को अब प्रैक्टिस करने की छूट दी है.
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याचिका दायर करने वाली डॉक्टर स्मिता सुरेंद्रन का कहना है कि, सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि प्रदेश भर में जो टैलेंटेड डॉक्टर है, जिन्होंने मेडिकल के छेत्र में उच्च डिग्री ले रखी है, उन्हें अपनी ड्यूटी के बाद प्राइवेट क्लीनिक चलाने का मौका मिलना चाहिए. आपको बता दें कि इससे पहले साल 2013, 2017 के सर्कुलर में राज्य सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर रोक लगा कर रखी थी.
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