
जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट – 2023 की धारा 163 के तहत जिला सीमा के भीतर सूचीबद्ध क्षेत्रों से हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के बहुत महत्वपूर्ण पेड़ों को काटने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों में कहा गया है कि यदि विशेष परिस्थितियों में उक्त वृक्षों को काटना आवश्यक हो तो वन विभाग की स्वीकृति से ही इन्हें काटा जाए।
इस प्रयोजन के लिए वन विभाग उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो पंजाब भूमि संरक्षण एक्ट-1900 की धारा 4 और 5 के तहत बंद क्षेत्रों में परमिट देने के लिए अपनाई गई है। यदि डीलिस्टेड क्षेत्र के अलावा जिले में किसी स्थान पर हरे आम, नीम, पीपल और बरगद के पेड़ों को काटना आवश्यक हो तो ऐसा कार्य डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, वन्यजीव और पक्षी आमतौर पर इन बड़े पेड़ों पर बसेरा करते हैं। ऐसे पेड़ों को काटने से न केवल पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि पक्षियों के बसेरा स्थलों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पक्षियों की कई प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। इस कारण इनकी कटाई पर रोक लगाना आवश्यक है। उक्त आदेश 12 मई तक प्रभावी रहेंगे।
- जशपुर हादसा अपडेट : प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, एक युवक की मौत, चार की हालत गंभीर
- ये तो गजब हो गया! पंचायत में भ्रष्टाचार करने के लिए बना दिए नियम, सरपंच समेत सबका कमीशन तय, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
- किसान संघ का नहर में उतरकर प्रदर्शन: भजन-कीर्तन के साथ किया हवन, जानिए क्या है इनकी मांग?
- Chardham Yatra 2025 : तीर्थयात्रियों का रखा जाएगा खास ख्याल, धामी सरकार ने उठाए कई बड़े कदम, स्वास्थ्य सचिव बोले- आवश्यक तैयारियों के साथ आएं
- SRH vs LSG: पहले ली थी हैट्रिक, अब Travis Head को किया क्लीन बोल्ड, देखें VIDEO…