Income Tax Refund: यदि आप करदाता हैं और अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो ध्यान दें कि आयकर विभाग द्वारा रिफंड केवल सत्यापित बैंक खातों में भेजा जाएगा. ऐसी स्थिति में, बैंक खाते की जानकारी में बदलाव के कारण सभी को पहले से मान्य बैंक खातों को अपडेट और पुनः मान्य करने की आवश्यकता होती है.

इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए सबसे पहले बैंक अकाउंट को प्री-वैलिडेट कराना होगा. इसके अतिरिक्त, ई-सत्यापन उद्देश्यों के लिए ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) को सक्षम करने के लिए विशेष करदाता द्वारा पूर्व-मान्य बैंक खाते का उपयोग किया जा सकता है.

टैक्स रिटर्न, अन्य फॉर्म, ई-कार्यवाही, रिफंड पुनः जारी करना, पासवर्ड रीसेट और ई-फाइलिंग खाते में सुरक्षित लॉगिन सभी का उपयोग ई-सत्यापन के लिए किया जा सकता है.

आपका बैंक खाता वैध है या नहीं?

http://incometax.gov.in पर जाएं और लॉगइन करें.
प्रोफ़ाइल अनुभाग पर जाएँ.
माई बैंक अकाउंट पर क्लिक करें.
पुनः सत्यापित करें या बैंक खाता जोड़ें.
सत्यापन अनुरोध की स्थिति ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर भेजी जाएगी.

विफल बैंक खाता

यदि सत्यापन विफल हो जाता है, तो जानकारी विफल बैंक खातों के अंतर्गत दिखाई जाती है. असफल बैंक पूर्व-सत्यापन के मामले में, असफल बैंक खातों को सत्यापन के लिए फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है. विफल बैंक खाता अनुभाग पर जाएं और ‘सत्यापन प्रगति पर है’ स्थिति वाले बैंक और खाते के लिए पुनः सत्यापन पर क्लिक करें.

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