शिवम मिश्रा. रायपुर. क्या आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वर्षों से लंबा विवाद चल रहा है ? तो ये खबर आपके बेहद काम की है. क्योंकि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्य आयकर आयुक्त आरके पालीवाल ने आज पत्रकारवार्ता में एक स्कीम की जानकारी दी. जिसका नाम है विवाद से विश्वास. हालांकि ये स्कीम कुछ महीनों पुरानी है, लेकिन इसकी तारिख अब बढ़ा दी गई है. इसके अलावा उन्होंने फेसलेस असेसमेंट स्किम की भी दी जानकारी.

आयकर अधिकारी ने बताया कि उक्त स्कीम के तहत दोनो राज्यों में करीब 30 प्रतिशत मामले सुलझाएं गए है.  जिससे कर दाताओं के बीच विभाग का भरोसा बढ़ा है.

जाने क्या है ये स्कीम

विवाद से से विश्वास स्कीम का करदाताओं का विवाद/ मुकदमा/ समेत अन्य विवादों को समाप्त करना. जो कि इस योजना से आसानी से किया जा सकता है. मुख्य आयकर आयुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार और आयकर विभाग अपने करदाताओं के साथ विवादों को खत्म करना चाहती है. बता दें कि तमाम अदालतों में प्रत्यक्ष कर से जुड़े 9.32 लाख करोड़ रुपये के करीब 4.83 लाख मामले लंबित हैं. इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा. उन्‍हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी. शर्त यह होगी कि वे 31 मार्च, 2021 तक इसका भुगतान कर दें.