रायपुर। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम में बड़ा संशोधन हुआ है. राज्यपाल अनुसुईया उइके के हस्ताक्षर के साथ ही अब विश्वविद्यालय में कुलपति की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है.

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1965 में संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं. इस अधिनियम की धारा 12 में संशोधन किया गया है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (क्र. 19 सन 1956) की धारा 12-क की उपधारा (2) के परंतुक में, अंक ‘‘65’’ के स्थान पर, अंक ‘‘70’’ प्रतिस्थापित किया जाये. इसका अर्थ यह है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति की आयु सीमा 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष होगी.

यह अधिनियम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा. इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा. यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.