हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर के चर्चित वंदे मातरम गान विवाद में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम को बड़ा कानूनी झटका लगा है। जिला कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। एमजी रोड थाना पुलिस ने वंदे मातरम को लेकर हुए विवाद के बाद फौजिया शेख अलीम और रुबीना इकबाल खान के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। अब कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद मामले में पुलिस की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिक गई हैं।

जानकारी के अनुसार, फौजिया शेख अलीम ने कोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका में कहा था कि वह पिछले 20 वर्षों से इंदौर में पार्षद हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जुड़ी हुई हैं और एलएलबी की छात्रा भी हैं। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि उनकी परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इन तर्कों का विरोध करते हुए मामले की गंभीरता को कोर्ट के सामने रखा।

अभियोजन ने अग्रिम जमानत का किया विरोध

सुनवाई के दौरान शासकीय लोक अभियोजक अधिकारी अभिजीत सिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि वंदे मातरम को लेकर आरोपी पार्षद की ओर से की गई कथित टिप्पणियां धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली थीं। अभियोजन ने यह भी दावा किया कि सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों से समाज के विभिन्न वर्गों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। इसी आधार पर अभियोजन ने अग्रिम जमानत का विरोध किया।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष उन कथित बयानों का भी उल्लेख किया जिनको लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अभियोजन का कहना था कि आरोपी ने वंदे मातरम और धार्मिक मान्यताओं को लेकर की गई टिप्पणियां विवाद का कारण बनीं और इससे धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुईं। अभियोजन ने मामले को गंभीर बताते हुए जमानत याचिका निरस्त करने की मांग की।

कांग्रेस पार्षद की बढ़ी मुश्किलें

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला कोर्ट ने फौजिया शेख अलीम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय बने इस प्रकरण में आगे पुलिस क्या कदम उठाती है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस पार्षद की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही हैं।

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