नई दिल्ली। पहले सुशांत सिंह राजपूत और फिर हाथरस की घटना में गलत खबर चलाने के आरोपों से न्यूज चैनलों के घिरने के बाद अब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने प्राइवेट टीवी चैनलों के लिए अडवाइजरी जारी की है। अडवाइजरी में कहा गया है कि केबल टीवी नेटवर्क रेग्युलेशन ऐक्ट 1995 के तहत अर्द्धसत्य या किसी की मानहानि करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं होना चाहिए।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले को लेकर न्यूज चैनलों की सक्रियता को लेकर काफी कुछ लिखा गया था, इसके बाद रही-सही कसर हाथरस कांड ने कर दी, जिसके बाद न्यूज चैनलों के नियमन को लेकर सरकार से सख्ती दिखाए जाने की मांग होने लगी है. स्थिति को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अडवाजयरी जारी कर पुरानी बातों को फिर से दोहराया है. लेकिन जानकारों का मानना है कि कार्रवाई से पहले की सरकार की न्यूज चैनलों को चेतावनी है.